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Jaunpur News: चंदौली के डिप्टी एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Mon, 06 Feb 2023 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Feb 2023 11:24 PM IST
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Non-bailable warrant against Deputy SP of Chandauli
जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में विवेचक रहे डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। न्यायालय ने चंदौली के एसपी को आदेश दिया है कि अनिरूद्ध सिंह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुए 17 फरवरी को हाजिर करें। हाजिर न होने पर डीजीपी और रजिस्टार जनरल हाईकोर्ट को सूचित करने के लिए भी कहा है।
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जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई नमिता केसरवानी की हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाईकोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया गया है। मुकदमे की विवेचना डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने किया था। उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है। पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आए। जिसपर न्यायालय ने आदिशे दिया कि हत्या का मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है। विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कोर्ट ने अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया। इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया। बता दें कि डिप्टी एसपी अनिरूद्ध सिंह इस समय चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर में बतौर सीओ तैनात हैं।
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