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झूला वनस्पति फैक्ट्री सील, उत्पादन, बिक्री व भंडारण पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो, जौनपुर
Updated Fri, 10 Jul 2015 12:17 AM IST
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थानागद्दी के नाऊपुर में स्थित जीवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री (झूला वनस्पति) का लाइसेंस निलंबित कर उसके उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जब तक लाइसेंस बहाल नहीं हो जाता तब तक न तो कंपनी उत्पादन करेगी और न ही बिक्री। यहां तक कि भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा और फैक्ट्री सील रहेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी हरिशंकर सिंह ने बताया कि निर्देश का अनुपालन न होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अभिहित अधिकारी ने बताया कि अक्तूबर 2014 में पीलीभीत में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने झूला वनस्पति का नमूना लिया था।
जब इसकी जांच कराई गई तो नमूना असुरक्षित पाया गया। इसके बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी डा. मनीषा नारायण को पत्र लिखा।
उन्होंने दो जुलाई को जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाऊपुर थानागद्दी, केराकत, जौनपुर को जारी लाइसेंस को जनस्वास्थ्य के हित में देखते हुए निलंबित कर दिया।
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अभिहित अधिकारी ने बताया कि नियम के मुताबिक लाइसेंस निरस्त होने के बाद कोई भी फैक्ट्री न तो उत्पादन करेेगी, न बिक्री और न ही भंडारण। लाइसेंस बहाल होने तक फैक्ट्री सील रहेगी।
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जब तक लाइसेंस बहाल नहीं हो जाता तब तक न तो कंपनी उत्पादन करेगी और न ही बिक्री। यहां तक कि भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा और फैक्ट्री सील रहेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी हरिशंकर सिंह ने बताया कि निर्देश का अनुपालन न होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अभिहित अधिकारी ने बताया कि अक्तूबर 2014 में पीलीभीत में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने झूला वनस्पति का नमूना लिया था।
जब इसकी जांच कराई गई तो नमूना असुरक्षित पाया गया। इसके बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी डा. मनीषा नारायण को पत्र लिखा।
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उन्होंने दो जुलाई को जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाऊपुर थानागद्दी, केराकत, जौनपुर को जारी लाइसेंस को जनस्वास्थ्य के हित में देखते हुए निलंबित कर दिया।
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अभिहित अधिकारी ने बताया कि नियम के मुताबिक लाइसेंस निरस्त होने के बाद कोई भी फैक्ट्री न तो उत्पादन करेेगी, न बिक्री और न ही भंडारण। लाइसेंस बहाल होने तक फैक्ट्री सील रहेगी।