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आरोपी बरी, वादी पर मुकदमा

Tue, 28 Jun 2016 12:26 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Tue, 28 Jun 2016 12:26 AM IST
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Accused, the plaintiff sued
supreme court
चंदवक थाना क्षेत्र के मनियारीपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में वादी मुकदमा द्वारा कोर्ट में बयान से मुकरने पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज एमपी सिंह ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया।
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झूठी गवाही देने पर वादी मुकदमा के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया है। मामले के अनुसार- गाजीपुर जिले के खानपुर निवासी मनोज कुमार पांडेय ने चंदवक थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बहन रुबी की शादी दिसंबर 2005 में मनियारी गांव निवासी नीतिश पांडेय के साथ किया था।
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रुबी विदा होकर ससुराल गई तो पति नितीश, देवर अध्ययन, सास सरिता पांडेय ने पैसे की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। पांच मई 2015 की सुबह पांच बजे फोन द्वारा सूचना मिली की बहन की तबीयत खराब है। सूचना पाकर मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बहन का शव दरवाजे पर पड़ा है।
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उसके गर्दन व पैर पर काफी चोट के निशान थे। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। गवाही के समय वादी मुकदमा अपने बयान से मुकर गया। जिससे संदेह का लाभ पाकर आरोपी बरी हो गए।


जबकि कोर्ट में झूठी गवाही देने पर वादी मुकदमा गाजीपुर जिले के खानपुर निवासी मनोज कुमार पांडेय के विरुद्ध प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया । अभियोजन पक्ष से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव ने किया।
 
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