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लाखों का गबन करके कंपनी फरार

Sat, 09 Sep 2017 12:35 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 12:35 AM IST
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जौनपुर। छब्बीस लाख रुपये का गबन कर भागने वाली शाहगंज क्षेत्र के रामलीला भवन लोहा मंडी स्थित फाइनेंस कंपनी विश्वामित्र इंडिया परिवार के शाखा प्रबंधक सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसीजेएम प्रथम ने एसओ शाहगंज को दिया है।

मामले के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र के ताखा पश्चिम निवासी संतोष कुमार तिवारी ने अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार दुबे के माध्यम से कोर्ट में धारा 156 ( 3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान के माधवपुर कोलियरी कमोरा निवासी मनोज कुमार चंद की ओर से संचालित विश्वामित्र इंडिया परिवार की शाखा रामलीला भवन लोहा मंडी शाहगंज में तीन वर्षों से चल रही थी। उसके शाखा प्रबंधक खुटहन थाना क्षेत्र के पटखौली निवासी शैलेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मंटू के समझाने और कंपनी के पंजीकरण कागजात दिखाने पर विश्वास करके मैंने एजेंट के रूप में कार्य करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के माधवपुर कोलियरी कमोरा निवासी मनोज कुमार चंद संचालक विश्वामित्र सोशल एंड एजुकेशन टृस्ट विश्वामित्र भवन वर्धमान पश्चिम बंगाल तथा विश्वामित्र इंटरनेशनल इंफ्रा लिमिटेड भोपाल मध्यप्रदेश के झांसे में आकर कई लोगों ने 26 लाख रुपये दैनिक, मासिक बचन और फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा कराए। इसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने पर वापस पैसा नहीं दिया गया और कंपनी के लोग शाखा बंद कर फरार हो गए। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट ने मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए एसओ शाहगंज को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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