{"_id":"5956a2d64f1c1bcb168b47bc","slug":"149885005316-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट में नहीं पेश हुए आतंकी आरोपी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट में नहीं पेश हुए आतंकी आरोपी
Updated Sat, 01 Jul 2017 12:59 AM IST
विज्ञापन
जौनपुर। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड मामले के आरोपी नफीकुल विश्वास एवं हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन को आंध प्रदेश के हैदराबाद जेल से लाकर शुक्रवार को पेश नहीं किया गया। एडीजे प्रथम एमपी सिंह ने जेल अधीक्षक हैदराबाद को दोनों आतंकवादियों को 30 जुलाई को पेश करने के लिए पत्र भेजा है।
मामले के अनुसार, 28 जुलाई 2005 की शाम सवा पांच बजे पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर क्रासिंग के पास धमाका हुआ था। जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 14 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में अन्य दो आतंकी आरोपी मोहम्मद आलमगीर उर्फ रोनी व ओबैदुरहमान उर्फ बाबू भाई को जुलाई 2015 में न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसी मामले में लिप्त दो आतंकियों को अन्य मामले में सुनवाई के लिए हैदराबाद जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन
मामले के अनुसार, 28 जुलाई 2005 की शाम सवा पांच बजे पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर क्रासिंग के पास धमाका हुआ था। जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 14 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में अन्य दो आतंकी आरोपी मोहम्मद आलमगीर उर्फ रोनी व ओबैदुरहमान उर्फ बाबू भाई को जुलाई 2015 में न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसी मामले में लिप्त दो आतंकियों को अन्य मामले में सुनवाई के लिए हैदराबाद जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन