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कफ सिरप प्रकरण : पिता-पुत्र की 50 लाख की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस तामील कराया

Thu, 19 Feb 2026 11:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:16 PM IST
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Cough syrup case: Notice served to confiscate father-son's property worth Rs 50 lakh
जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में जौनपुर एसआईटी ने आरोपी ओम प्रकाश मौर्य और उनके बेटे अरुण को अवैध रूप से अर्जित 50 लाख की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस तामील कराया है। इस मामले की सुनवाई सफीमा कोर्ट, नई दिल्ली होगी। जनपद में कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में दो प्राथमिकी शहर कोतवाली में दर्ज हैं, जिनमें 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है। आरोपियों ने वर्ष 2023 से अब तक अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की है। एसआईटी की ओर से आरोपियों की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसी क्रम में सरायख्वाजा थानाक्षेत्र के पदुमपुर गांव निवासी ओम प्रकाश मौर्य और उनके बेटे अरुण की 50 लाख रुपये की संपत्ति का पता चला है। ओम प्रकाश मौर्य की मिलन मेडिकल के नाम से शहर में फर्म थी, जबकि उनके बेटे अरुण की मिलन ड्रग्स एजेंसी के नाम से फर्म है। कोडीन कफ सिरप मामले में संलिप्तता सामने आने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दोनों फर्माें के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि अरुण प्रकाश मौर्य और ओम प्रकाश मौर्य की 50 लाख संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस तामील करा दिया गया है। मामले की सुनवाई सफीमा कोर्ट नई दिल्ली में ऑनलाइन होगी। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े सादाब के भी खिलाफ जौनपुर एसआईटी को वारंट-बी मिल गया है। अब उसे 25 फरवरी को जौनपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी दिन वाराणसी में गिरफ्तार अंकित श्रीवास्तव को भी जनपद में लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए जा चुके अंकुल मौर्य, शशांक और भोला प्रसाद जायसवाल को 27 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शशांक को जौनपुर एसआईटी ने गिरफ्तार किया था जबकि अंकुल मौर्य पहले से ही दूसरे मामले में जिला जेल में बंद है। वहीं, भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।
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