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Jaunpur News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे 20 हजार वाहन
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जौनपुर। जिले में 20 हजार वाहन ऐसे हैं जो आज भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़क पर चल रहे हैं। इन वाहनों के खिलाफ अब परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।
परिवहन विभाग के मुताबिक जिले में कुल पांच लाख आठ हजार 961 वाहन पंजीकृत हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक इनमें से 20 हजार वाहन ऐसे हैं, जो सामान्य नंबर प्लेट के सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 31 मार्च 2024 है। इसके बाद यदि सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहन सड़क पर दौड़ते दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक विभाग इन वाहनों का चालान करेगा। दो बार चालान करने के बाद भी यदि नंबर प्लेट वाहन स्वामी द्वारा नहीं बदला जाता तो वाहन सीज किया जाएगा।
बीते 9 महीने में एक हजार से अधिक वाहनों पर लगा जुर्माना
परिवहन विभाग के मुताबिक बीते नौ महीने में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ने वाले एक हजार से अधिक वाहनों से अब तक पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनके अलावा करीब 50 वाहनों को सीज भी किया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर अब तेज अभियान चलाया जाएगा।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का फायदा
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक बार लगने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। इसके साथ ही प्लेट स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। टोल प्लाजा पर फीस कटवाने में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। इस प्लेट पर हाई प्रेशर मशीन से नंबर एवं पिन डाला जाता है। इससे यह प्लेट हर जगह तैयार नहीं हो सकता है।
जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं, ऐसे वाहन स्वामी जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। अन्यथा की स्थिति में अभियान के तहत ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। - अशोक कुमार श्रीवास्वत, संभागीय निरीक्षक एआरटीओ
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परिवहन विभाग के मुताबिक जिले में कुल पांच लाख आठ हजार 961 वाहन पंजीकृत हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक इनमें से 20 हजार वाहन ऐसे हैं, जो सामान्य नंबर प्लेट के सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 31 मार्च 2024 है। इसके बाद यदि सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहन सड़क पर दौड़ते दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक विभाग इन वाहनों का चालान करेगा। दो बार चालान करने के बाद भी यदि नंबर प्लेट वाहन स्वामी द्वारा नहीं बदला जाता तो वाहन सीज किया जाएगा।
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बीते 9 महीने में एक हजार से अधिक वाहनों पर लगा जुर्माना
परिवहन विभाग के मुताबिक बीते नौ महीने में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ने वाले एक हजार से अधिक वाहनों से अब तक पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनके अलावा करीब 50 वाहनों को सीज भी किया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर अब तेज अभियान चलाया जाएगा।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का फायदा
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक बार लगने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। इसके साथ ही प्लेट स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। टोल प्लाजा पर फीस कटवाने में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। इस प्लेट पर हाई प्रेशर मशीन से नंबर एवं पिन डाला जाता है। इससे यह प्लेट हर जगह तैयार नहीं हो सकता है।
जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं, ऐसे वाहन स्वामी जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। अन्यथा की स्थिति में अभियान के तहत ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। - अशोक कुमार श्रीवास्वत, संभागीय निरीक्षक एआरटीओ