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बंदियों को संवैधानिक अधिकार की दी गई जानकारी
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:16 AM IST
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जौनपुर। अजय त्यागी जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को जिला कारागार के बैरक संख्या एक में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें बन्दियों को विधिक जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश वरुण ने कारागार के बंदियों को संवैधानिक व बंदियों के अधिकार के संदर्भ में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जेल अधीक्षक के माध्यम से या जेल विजिटर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। जिस पर वांछित विधिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की योजनाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाकर जानकारी दी। रिटेनर एडवोकेट मनोज कुमार वर्मा ने संचालन करते हुए बंदियों को तमाम कानूनों व प्राधिकारण के द्वारा प्रदान किए जाने वाली सहायता व लीगल एंड क्लीनिक के बारे में विस्तार से बताया। जेलर सुरेश चंद्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह, रिटेनर लायर मनोज वर्मा, पैरा लीगल वालेंटियर्स सुभाष चंद्र यादव, सुरेश यादव, सुनील गौतम, सुनील मौर्या व गजन मौर्य उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश वरुण ने कारागार के बंदियों को संवैधानिक व बंदियों के अधिकार के संदर्भ में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जेल अधीक्षक के माध्यम से या जेल विजिटर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। जिस पर वांछित विधिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की योजनाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाकर जानकारी दी। रिटेनर एडवोकेट मनोज कुमार वर्मा ने संचालन करते हुए बंदियों को तमाम कानूनों व प्राधिकारण के द्वारा प्रदान किए जाने वाली सहायता व लीगल एंड क्लीनिक के बारे में विस्तार से बताया। जेलर सुरेश चंद्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह, रिटेनर लायर मनोज वर्मा, पैरा लीगल वालेंटियर्स सुभाष चंद्र यादव, सुरेश यादव, सुनील गौतम, सुनील मौर्या व गजन मौर्य उपस्थित रहे।
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