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निजी नलकूप संचालकों का माफ होगा बिल का अधिभार
Updated Mon, 18 Jun 2018 12:04 AM IST
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जौनपुर। निजी नलकूप संचालकों के बिजली विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। बकाया बिल जमा करने पर अधिभार ( ब्याज) माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए 30 जून तक पहले एक हजार रुपया जमाकर पंजीकरण कराना होगा।
जिले में लगभग चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें लगभग 40 हजार उपभोक्ता निजी नलकूप के हैं। उनके यहां लगभग आठ करोड़ रुपया बिजली बिल का बकाया है। विभाग इसकी वसूली नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बिल जमा कराने के लिए विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है, जिसका नाम अंतिम समाधान, भविष्य आसान योजना रखा गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बकाया बिजली बिल जमा करने पर अधिभार माफ कर दिया जाएगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में छह -छह माह का बकाया जमा करने पर भी अधिभार नहीं लिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए निजी नलकूप संचालकों को 30 जून तक पहले एक हजार रुपया देकर बिजली विभाग में पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद बिल का संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद एक हफ्ते में बिल भुगतान करना होगा।
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जिले में लगभग चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें लगभग 40 हजार उपभोक्ता निजी नलकूप के हैं। उनके यहां लगभग आठ करोड़ रुपया बिजली बिल का बकाया है। विभाग इसकी वसूली नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बिल जमा कराने के लिए विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है, जिसका नाम अंतिम समाधान, भविष्य आसान योजना रखा गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बकाया बिजली बिल जमा करने पर अधिभार माफ कर दिया जाएगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में छह -छह माह का बकाया जमा करने पर भी अधिभार नहीं लिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए निजी नलकूप संचालकों को 30 जून तक पहले एक हजार रुपया देकर बिजली विभाग में पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद बिल का संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद एक हफ्ते में बिल भुगतान करना होगा।
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