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लेखपाल निलंबित व कानून गो के विरुद्घ भेजा गया है पत्र
Updated Wed, 13 Sep 2017 12:27 AM IST
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जौनपुर । उच्च न्यायालय में जमीन खाली करा देने के मामले में गलत शपथ पत्र देने पर मछलीशहर तहसील के अहमदपुर कैथौली के लेखपाल लालचंद्र श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। जबकि कानूनगो राजेश यादव के विरुद्घ विभागीय कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के निर्देश पर एसडीएम मछलीशहर बिमल कुमार दूबे ने की है। गौरतलब है कि बृजलाल प्रजापति अपनी जमीन को खाली कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि मछलीशहर तहसील के अहमदपुर कैथौली गांव के लेखपाल लालचंद्र श्रीवास्तव व कानूनगो राजेश यादव ने उच्च न्यायालय में गत एक सितंबर को शपथ-पत्र दाखिल किया। जिसमें बताया कि मौके पर जमीन खाली करा ली गई है। जबकि विपक्षी ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मकान पर अभी कब्जा बना हुआ है। जिसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी मछलीशहर विमल कुमार दूबे को लेखपाल को निलंबित करने और कानून गो के विरुद्घ विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में मछलीशहर विमल कुमार दूबे ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित कर दिया है।
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जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि मछलीशहर तहसील के अहमदपुर कैथौली गांव के लेखपाल लालचंद्र श्रीवास्तव व कानूनगो राजेश यादव ने उच्च न्यायालय में गत एक सितंबर को शपथ-पत्र दाखिल किया। जिसमें बताया कि मौके पर जमीन खाली करा ली गई है। जबकि विपक्षी ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मकान पर अभी कब्जा बना हुआ है। जिसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी मछलीशहर विमल कुमार दूबे को लेखपाल को निलंबित करने और कानून गो के विरुद्घ विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में मछलीशहर विमल कुमार दूबे ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित कर दिया है।
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