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हर्ष फायरिंग हुई तो नपेंगे थानाध्यक्ष
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2016 12:47 AM IST
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हाथरस। हर्ष फायरिंग को लेकर सूबे के नए डीजीपी जावीद अहमद ने सभी जिले के एसपी को निर्देशित करते हुए साफ कर दिया है कि इसके लिए सबंधित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। एसपी अजय पाल शर्मा ने कहा है कि हर्ष फायरिंग से किसी की मौत होती है तो पुलिस शिकायत का इंतजार नहीं करे और इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए धारा 304 के तहत खुद मुकदमा दर्ज करे।
जिले के सभी एसओ को जल्द ही अपने इलाके में विवाह स्थल, अतिथि गृह, होटल मालिकों के साथ बैठक कर शासनादेश व कोर्ट के आदेशों के बारे में बताने को कहा गया है। एसपी अजय पाल शर्मा ने कहा है कि अगर कोई भी लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा किसी भी काम के लिए कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी ने बताया कि धारा 144 के तहत शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जाएगी। ऐसे आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे।
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जिले के सभी एसओ को जल्द ही अपने इलाके में विवाह स्थल, अतिथि गृह, होटल मालिकों के साथ बैठक कर शासनादेश व कोर्ट के आदेशों के बारे में बताने को कहा गया है। एसपी अजय पाल शर्मा ने कहा है कि अगर कोई भी लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा किसी भी काम के लिए कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी ने बताया कि धारा 144 के तहत शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जाएगी। ऐसे आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे।
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