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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर
इलाहाबाद/ब्यूरो
Updated Tue, 13 Aug 2013 02:17 AM IST
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रिटायरमेंट से छह माह पहले सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित तमाम प्रकार के फॉर्म भरने में उन्हें माथापच्ची नहीं करनी होगी और न ही फॉर्म में किसी ऐसी गड़बड़ी की गुंजाइश होगी कि रिटायर के बाद उसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़े।
केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने तमाम फॉर्र्मों के सरलीकरण के लिए प्रस्तावित प्रारूप तैयार कर लिया है। साथ ही इस बाबत विभागों और पेंशनरों के संगठनों से भी सुझाव मांगे हैं।
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दरअसल, रिटायर होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तमाम तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया काफी जटिल है। रिटायरमेंट के बाद मौत हुई तो पेंशन का भुगतान किसे होगा?
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पहले आश्रित की भी मौत हो गई तो उसके बाद पेंशन किसे मिलेगी? आश्रित की उम्र क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब फॉर्म में दर्ज करने होते हैं।
फॉर्म का प्रारूप जटिल होने के कारण अक्सर उसमें गलतियां हो जाती हैं और रिटायरमेंट के बादर पेंशनर या उसके आश्रित को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने फॉर्म का आसान प्रारूप तैयार किया है, जो विभाग की वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर दिया गया है।
साथ ही संबंधित विभागों और, पेंशनरों और उनके संगठनों से भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन करते हुए उसे और अधिक सरलीकृत किया जा सके।
सिविल एकाउंट ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि फार्म का सरलीकरण हो जाने से गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी।