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पॉक्सो एक्ट में युवक को आजीवन कारावास

Sat, 25 Jun 2022 12:45 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 12:45 AM IST
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Youth sentenced to life imprisonment under POCSO Act
अयोध्या। दलित किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने ज्ञानू उर्फ ज्ञानचंद को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा ने बताया कि घटना तीन मार्च 2021 की है। कोर्ट ने युवक को पाक्सो एक्ट में उम्रकैद व दलित उत्पीड़न में भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी किया है।
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जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम शैलेंद्र वर्मा की अदालत से हुआ है।
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