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Ayodhya News: 14 दवाओं की बिक्री पर रोक
Fri, 09 Jun 2023 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 09 Jun 2023 12:13 AM IST
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अयोध्या। जिले में 14 कंबीनेशन की दवाओं के निर्माण, क्रय विक्रय/वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने संबंधित अपर जिलाधिकारी और औषधि निरीक्षक को इस आशय का निर्देश दिया है। साथ ही स्टॉक को दुकानों से हटाने के लिए दो दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
कहा कि इन दवाओं के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर एक अभियान चलाकर इन दवाओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए। औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि इन औषधियों के निर्माण क्रय विक्रय वितरण एवं भंडारण दंडनीय अपराध है। इसमें तीन वर्ष तक की सजा और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि निरीक्षण के समय किसी भी थोक एवं फुटकर दुकानों पर प्रतिबंधित दवाएं मिलती है तो उनके विरूद्व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम की ओर जनमानस से अपील के साथ औषधि क्रय विक्रय करने वाले लाइसेंसी एवं भंडारण करने वालों को निर्देश दिया है कि इन औषधियों का क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से रोक दें। प्रतिष्ठान में शेष भंडारित औषधि को संबंधित स्टाकिस्ट/निर्माण इकाई को वापस भेज दें। इसका विवरण दो दिन के अंदर कलेक्ट्रेट औषधि कार्यालय में उपलब्ध कराएं। जांच एवं निरीक्षण के समय उक्त औषधियों प्रतिष्ठान में पाई जाती है तो कार्रवाई होगी।
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कहा कि इन दवाओं के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर एक अभियान चलाकर इन दवाओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए। औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि इन औषधियों के निर्माण क्रय विक्रय वितरण एवं भंडारण दंडनीय अपराध है। इसमें तीन वर्ष तक की सजा और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि निरीक्षण के समय किसी भी थोक एवं फुटकर दुकानों पर प्रतिबंधित दवाएं मिलती है तो उनके विरूद्व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम की ओर जनमानस से अपील के साथ औषधि क्रय विक्रय करने वाले लाइसेंसी एवं भंडारण करने वालों को निर्देश दिया है कि इन औषधियों का क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से रोक दें। प्रतिष्ठान में शेष भंडारित औषधि को संबंधित स्टाकिस्ट/निर्माण इकाई को वापस भेज दें। इसका विवरण दो दिन के अंदर कलेक्ट्रेट औषधि कार्यालय में उपलब्ध कराएं। जांच एवं निरीक्षण के समय उक्त औषधियों प्रतिष्ठान में पाई जाती है तो कार्रवाई होगी।
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