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मस्जिद की भूमि का लैंड यूज बदलने का किया आवेदन

Sun, 06 Nov 2022 12:25 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Nov 2022 12:25 AM IST
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Land use application apply in Ayodhya developement authority for mosque
अयोध्या। धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में एक नया पेंच फंस गया है। नौ नवंबर 2019 को अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या की प्रमुख जगह पर 5 एकड़ भूमि दी गयी थी। यह भूमि एक कृषि उपयोग की भूमि है। कानून के अनुसार इस पर कोई मस्जिद या अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता।
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अयोध्या विकास प्राधिकरण में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने पिछले दो सालों से मस्जिद व अस्पताल का नक्शा पास करने के लिए आवेदन जमा कर रखा है। विकास प्राधिकरण ने ट्रस्ट को जानकारी दी है कि बगैर लैंड यूज बदले अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट का नक्शा नहीं पास हो सकता। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानि अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान ने अयोध्या विकास प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज करने के लिए शनिवार को आवेदन किया है।
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उन्होंनेे बताया कि पिछले 18 अक्टूबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रस्ट को यह जानकारी दी गई कि लैंड यूज चेंज होना चाहिए, तभी नक्शा पास होगा । इसके साथ ही प्राधिकरण ने पांच एकड़ भूमि के संबंध में तमाम डाक्यूमेंट्स भी मांगे। बताया कि हमें उम्मीद है कि जल्दी नक्शा पास हो जाएगा और ‘मस्जिद ए अयोध्या’ का निर्माण शुरू हो जाएगा।
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