फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Including mother and daughter, three to life imprisonment in the murder of young

युवक की हत्या में मां-बेटी समेत तीन को उम्रकैद

Tue, 10 Nov 2015 10:43 PM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूराे
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूराे Updated Tue, 10 Nov 2015 10:43 PM IST
विज्ञापन
युवक की हत्या करके उसकी लाश कब्रिस्तान में फेंक देने के मामले में मां-बेटी समेत तीन लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिला जज कृष्णपाल सिंह की अदालत में मंगलवार को हुआ। मामला पटरंगा थाने के गांव खंड पिपरा का है।
विज्ञापन



फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सईदखान ने बताया कि वारदात नौ सितंबर 2011 की है। इसी गांव के रहने वाले निहाल अहमद का शव दस सितंबर को गांव के समीप कब्रिस्तान से बरामद हुआ था। लाश पर दो जगह चोट के निशान थे, उसकी दाहिनी आंख निकाल ली गई थी। इसकी रिपोर्ट रेहान अहमद ने गांव के ही फिरोज आलम उर्फ चुन्ने, नजमा व उसकी लड़की कल्लो उर्फ काजोल के खिलाफ हत्या करके साक्ष्य छिपाने की धारा में लिखाई थी।
विज्ञापन


रंजिश यह थी कि नजमा का पति मूसा विदेश में नौकरी करता था। घर पर नजमा और उसकी लड़की कल्लो रहती थी। मृतक से कल्लो का अवैध संबंध था। घटना वाली रात निहाल अहमद कल्लो के घर पहुंचा तो तीनों ने मिल कर उसकी हत्या कर दी और शव के समीप के कब्रिस्तान में फेंक दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कल्लो के घर से रक्तरंजित चारपाई बरामद की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed