{"_id":"5ddc1c678ebc3e5488136a27","slug":"ex-president-of-saket-in-jail-faizabad-news-lko4942329167","type":"story","status":"publish","title_hn":"साकेत के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को भेजा जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
साकेत के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को भेजा जेल
विज्ञापन
अयोध्या। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत से हुआ।
एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि छात्र संघ में फर्जीवाड़े को लेकर रामजन्म भूमि थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के खिलाफ कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। जिस पर उन्होंने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया।
कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। इस मामले में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू व कृपा निधान तिवारी भी आरोपी है। अब मामले में अगली पेशी 2 दिसंबर नियत की गई है।
विज्ञापन
वहीं एक अन्य मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में अभियोजन पक्ष ने गवाह का बयान दर्ज कराया। मामला वर्ष 2005 में कोआपरेटिव डायरेक्टर के चुनाव विवाद का है। इसे लेकर इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू अपने साथियों के साथ राम प्रताप यादव पर जानलेवा हमला किए थे।
राम प्रताप उस समय लोकदल समर्थित प्रत्याशी थे। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से राम प्रताप के भाई संतोष यादव जो घटना के समय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ने गवाही दिया। उनका बयान दर्ज किया गया जिरह के लिए अगली पेशी 29 नवंबर नियत की गई है।
विज्ञापन
एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि छात्र संघ में फर्जीवाड़े को लेकर रामजन्म भूमि थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के खिलाफ कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। जिस पर उन्होंने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। इस मामले में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू व कृपा निधान तिवारी भी आरोपी है। अब मामले में अगली पेशी 2 दिसंबर नियत की गई है।
विज्ञापन
वहीं एक अन्य मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में अभियोजन पक्ष ने गवाह का बयान दर्ज कराया। मामला वर्ष 2005 में कोआपरेटिव डायरेक्टर के चुनाव विवाद का है। इसे लेकर इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू अपने साथियों के साथ राम प्रताप यादव पर जानलेवा हमला किए थे।
राम प्रताप उस समय लोकदल समर्थित प्रत्याशी थे। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से राम प्रताप के भाई संतोष यादव जो घटना के समय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ने गवाही दिया। उनका बयान दर्ज किया गया जिरह के लिए अगली पेशी 29 नवंबर नियत की गई है।