फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   court order

हत्या के लिए अपहरण में तीन को दस-दस साल की सजा

Tue, 09 Jul 2019 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2019 10:51 PM IST
विज्ञापन
court order
अयोध्या। हत्या करने के इरादे से बुजुर्ग का अपहरण करना और उसे घर में बंद करके मारने-पीटने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक 8 हजार पांच सौ रुपए जुर्माना भी किया है। यह आदेश अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत से हुआ।
विज्ञापन

एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना दो जुलाई 2011 की रात 9:30 बजे की है। राम लखन निवासी रनापुर पूरे महेश थाना इनायतनगर के पिता लहूरी गांव निवासी राजकुमार रैदास के घर गए थे।
विज्ञापन

उसी समय गांव के सूरजू पांडे उर्फ सूर्यकरन, दिलीप कुमार, सुरेश पांडे ने उन्हें मारापीटा। जब वह जान बचाकर घर में भाग गए तो वहां भी घुसकर उनको मारा पीटा।
विज्ञापन
विज्ञापन

लहूरी की बहू मंजू उन्हें बचाने आई तो उसे भी मारापीटा और घसीट कर अपने घर के अंदर ले जाकर बंद कर दिए। इसकी रिपोर्ट राम लखन ने तीनों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और हत्या के इरादे से अपहरण करने की धारा में दर्ज कराई थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को जेल भेजा था। सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed