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Ayodhya News: जिला जज ने दिया फाइलें भेजने का आदेश, वकीलों का प्रदर्शन
Thu, 11 May 2023 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 11 May 2023 12:26 AM IST
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अयोध्या। जिला जज ने दोबारा बीकापुर और रुदौली में संचालित ग्राम न्यायालयों की पत्रावलियां भेजने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का आदेश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट को दिया है। इस आदेश के अनुपालन में उन्होंने पत्रावलियों को भेजने के लिए वाहन उपलब्ध करा दिया है। इसकी जानकारी होते ही अधिवक्ताओं ने बुधवार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कचहरी में विरोध प्रदर्शन किया।
संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ता अपर जिला जज से मिले पर वार्ता से कोई हल नहीं निकला अब 12 मई को आंदोलन के उग्र होने की आशंका है। अध्यक्ष ने कहा कि पत्रावलियां भेजी गईं तो अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे। मालूम हो कि जिला जज संजीव फौजदार ने 28 अप्रैल को ग्राम न्यायालय बीकापुर रुदौली से संबंधित मुख्यालय पर विचाराधीन पत्रावलियों को दोनों न्यायालयों पर तीन दिन के अंदर भेजने के लिए आदेश किया था।
इस आदेश की जानकारी पर अधिवक्ता 10 दिन से आंदोलित हैं। इस आदेश के बावजूद पत्रावलियां नहीं भेजी गईं। पत्रावलियों को इकट्ठा करके रखा गया है। अब जिला जज ने इन फाइलों को ग्राम न्यायालय भेजने के लिए वाहन उपलब्ध कराने को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट व नजारत के इंचार्ज अमित कुमार पांडेय को वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस पर उन्होंने वाहन उपलब्ध भी करा दिया। जानकारी होते ही संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इसके बाद संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय प्रांगण और कचहरी कैंपस में प्रदर्शन किया। फाइलें दोनों ग्राम न्यायालयों को ना जाने पाएं इसके लिए 50 वकीलों की कमेटी बनाई गई है जो दिन भर पत्रावलियों की निगरानी करेगी। संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र और मंत्री सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि फाइलों को रोकने के लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े अधिवक्ता पीछे नहीं हटेंगे।
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हत्या व दुष्कर्म में युवक दोषी करार
अयोध्या। जिले के बहुचर्चित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 मई को होगी। फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नूरी अनसार की अदालत से बुधवार को हुआ।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद सिंह आशीष द्विवेदी व वादी के अधिवक्ता राम शंकर तिवारी ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2014 की रात आठ बजे की है। खंडासा थाना क्षेत्र के एक कस्बा की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी अपनी भतीजी के साथ एक कस्बे में समोसा लाने गई थी। बाजार में ही रुदौली कोतवाली के बारी गांव निवासी नदीम उर्फ शोएब मोबाइल की दुकान संचालित करता था। उसने पीड़िता को जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया। उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके ऊपर बोलेरो चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए नवीन को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 19 तारीख को होगी। संवाद
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संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ता अपर जिला जज से मिले पर वार्ता से कोई हल नहीं निकला अब 12 मई को आंदोलन के उग्र होने की आशंका है। अध्यक्ष ने कहा कि पत्रावलियां भेजी गईं तो अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे। मालूम हो कि जिला जज संजीव फौजदार ने 28 अप्रैल को ग्राम न्यायालय बीकापुर रुदौली से संबंधित मुख्यालय पर विचाराधीन पत्रावलियों को दोनों न्यायालयों पर तीन दिन के अंदर भेजने के लिए आदेश किया था।
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इस आदेश की जानकारी पर अधिवक्ता 10 दिन से आंदोलित हैं। इस आदेश के बावजूद पत्रावलियां नहीं भेजी गईं। पत्रावलियों को इकट्ठा करके रखा गया है। अब जिला जज ने इन फाइलों को ग्राम न्यायालय भेजने के लिए वाहन उपलब्ध कराने को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट व नजारत के इंचार्ज अमित कुमार पांडेय को वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस पर उन्होंने वाहन उपलब्ध भी करा दिया। जानकारी होते ही संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इसके बाद संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय प्रांगण और कचहरी कैंपस में प्रदर्शन किया। फाइलें दोनों ग्राम न्यायालयों को ना जाने पाएं इसके लिए 50 वकीलों की कमेटी बनाई गई है जो दिन भर पत्रावलियों की निगरानी करेगी। संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र और मंत्री सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि फाइलों को रोकने के लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े अधिवक्ता पीछे नहीं हटेंगे।
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हत्या व दुष्कर्म में युवक दोषी करार
अयोध्या। जिले के बहुचर्चित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 मई को होगी। फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नूरी अनसार की अदालत से बुधवार को हुआ।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद सिंह आशीष द्विवेदी व वादी के अधिवक्ता राम शंकर तिवारी ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2014 की रात आठ बजे की है। खंडासा थाना क्षेत्र के एक कस्बा की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी अपनी भतीजी के साथ एक कस्बे में समोसा लाने गई थी। बाजार में ही रुदौली कोतवाली के बारी गांव निवासी नदीम उर्फ शोएब मोबाइल की दुकान संचालित करता था। उसने पीड़िता को जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया। उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके ऊपर बोलेरो चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए नवीन को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 19 तारीख को होगी। संवाद