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मातृत्व वंदना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

Thu, 24 Dec 2020 05:35 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Dec 2020 05:35 PM IST
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ayodhya
अयोध्या। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थियों को इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। यह जानकारी बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ घनश्याम सिंह ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया।
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सीएमओ ने बताया कि यदि कोई लाभार्थी ऑफ लाइन आवेदन करना चाहता है, तो वह पहले की तरह ब्लाक स्तर पर, सबंधित कार्यालय अथवा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन कर सकता है। जबकि ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। सीएमओ ने योजना के लाभार्थियों से फर्जी फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कुछ जालसाज योजना के नाम पर फोन कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। जबकि योजना के तहत कोई प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी नहीं पूछता है और न ही संवेदनशील सूचनाएं मांगता है।
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जिला कार्यक्रम समन्यवयक राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी जब www;pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा। साइट पर ओटीपी डालकर संबधित फार्म भर कर आवेदन किया जा सकता है। राज्य स्तर से इसके लिए हेल्प लाइन नम्बर 7998799804 जारी किया गया है। इस नंबर पर लाभार्थी स्वयं कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी व भुगतान न होने पर आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।
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