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अनाज की कालाबाजारी करने वाली महिला कोटेदार पर केस दर्ज

Fri, 07 May 2021 11:43 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 07 May 2021 11:43 PM IST
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A case has been registered against a woman kotedar for black marketing of grains
अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुआ की महिला कोटेदार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्ड धारकों में अनाज वितरित न करते हुए कालाबाजारी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिलाधिकारी के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर ने कोटेदार के विरुद्ध इनायत नगर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनाज कालाबाजारी किए जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं, एसडीएम द्वारा महिला कोटेदार का कोटा लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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ग्राम पंचायत जमुआ की महिला कोटेदार संतोष कुमारी के खिलाफ अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के 45 ग्रामीण कार्ड धारकों ने उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कोटेदार द्वारा बीते कई माह से ई पास मशीन पर अंगूठा लगवा दिए जाने के उपरांत खाद्यान्न का वितरण न किए जाने का आरोप लगाया था। जिसकी जांच एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह ने आपूर्ति निरीक्षक भरत लाल पांडे को सौंपी थी। शिकायत की जांच करने पहुंचे आपूर्ति निरीक्षक के समक्ष ग्रामीणों ने आपबीती बताई।
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ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जाने के उपरांत आपूर्ति निरीक्षक भरत लाल पांडेय ने कोटेदार का कोटा लाइसेंस निलंबित करते हुए अनाज कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा कायम किए जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी। जिसके आधार पर उपजिलाधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह ने महिला कोटेदार संतोष कुमारी का कोटा लाइसेंस निलंबित कर दिया और उसके विरुद्ध अनाज कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा कायम कराए जाने की अनुमति हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी।
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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आरोपी कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा कायम कराए जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जिसके क्रम में आपूर्ति निरीक्षक भरत लाल पांडेय ने इनायत नगर थाने में महिला कोटेदार संतोष कुमारी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया।
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