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विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Mar 2016 12:27 AM IST
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- फोटो : demo
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बस्ती। रुधौली थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द गांव में शनिवार की भोर में घर के भुसैले में विवाहिता की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों के विरुद्घ आत्म हत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है।
पिपरा खुर्द गांव के अर्जुन पुत्र घूरहू की पत्नी नीलम की लाश शनिवार की भोर में संदिग्ध अवस्था में घर के भुसैले में मिली थी। दिवंगत नीलम की मां शोहरता ने बेटी के पति अर्जुन, भाई बबलू और कृष्ण चन्द पुत्रगण घुरहू तथा सास सुपनी पत्नी घुरहू पर बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसके हत्या की आशंका जताई थी।
उसकी मां ने बताया था कि उनकी दिवंगत बेटी के गले में रस्सी का निशान तथा शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे। पुलिस को तहरीर देकर ससुराल वालों पर बेटी की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्घ मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की मांग की थी।
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पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों मे मरी विवाहिता के मामले में दिवंगत नीलम की मां के तहरीर पर पति अर्जुन, भाई कृष्ण चन्द्र, बबलू पुत्रगण घुरहू और सास के विरुद्घ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ससुरालियों पर दहेज हत्या की बजाए विवाहिता को सुसाइड के प्रेरित करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। एसओ अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि शादी को सात वर्ष से ऊपर हो गए थे, ऐसे में दहेज हत्या का केस नहीं बनता था।
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पिपरा खुर्द गांव के अर्जुन पुत्र घूरहू की पत्नी नीलम की लाश शनिवार की भोर में संदिग्ध अवस्था में घर के भुसैले में मिली थी। दिवंगत नीलम की मां शोहरता ने बेटी के पति अर्जुन, भाई बबलू और कृष्ण चन्द पुत्रगण घुरहू तथा सास सुपनी पत्नी घुरहू पर बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसके हत्या की आशंका जताई थी।
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उसकी मां ने बताया था कि उनकी दिवंगत बेटी के गले में रस्सी का निशान तथा शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे। पुलिस को तहरीर देकर ससुराल वालों पर बेटी की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्घ मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की मांग की थी।
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पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों मे मरी विवाहिता के मामले में दिवंगत नीलम की मां के तहरीर पर पति अर्जुन, भाई कृष्ण चन्द्र, बबलू पुत्रगण घुरहू और सास के विरुद्घ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ससुरालियों पर दहेज हत्या की बजाए विवाहिता को सुसाइड के प्रेरित करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। एसओ अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि शादी को सात वर्ष से ऊपर हो गए थे, ऐसे में दहेज हत्या का केस नहीं बनता था।