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Ayodhya News: पति की हत्या के मामले में पत्नी को नहीं मिली जमानत

Tue, 21 Apr 2026 08:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 21 Apr 2026 08:55 PM IST
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Wife Denied Bail in Husband's Murder Case
अयोध्या। पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पत्नी सीमा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने निरस्त कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने मंगलवार को पारित किया है।
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जेल में निरुद्ध आरोपी पत्नी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपने को बेकसूर बताया। जमानत अर्जी में कहा कि उसके पति जब बाहर से घर आए तो उन्हें चोट लगी हुई थी और शराब के नशे में थे। भोजन गिरा दिया। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में किसी ने गलत सूचना थाने पर दे दी। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने तर्क दिया कि थाना पर रिपोर्ट मृतक राम किशोर के भाई ने दर्ज कराई है।
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थाना रुदौली के टांडा सूफी निवासी राम किशोर छह मार्च, 2026 को सात बजे शाम अपने घर आया तो उसकी पत्नी सीमा के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी हुई। इसी दौरान सीमा ने राम किशोर का गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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मृतक रामकिशोर के पोस्टमार्टम में चोट के 16 निशान मिले। इसमें शरीर पर नाखून से कई जगह खरोंच के निशान भी थे।
सुनवाई के दौरान मृतक राम किशोर के भाई व वादी सुशील कुमार ने आरोपी भाभी को जमानत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति दाखिल करते हुए जेल से रिहा करने की मांग की। न्यायाधीश ने आरोपी सीमा के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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