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Ayodhya News: टिन्नू यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएगा
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अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। 126 दिनों से जेल में बंद टिन्नू की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जल्द जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए परिजन अयोध्या और लखनऊ के अधिवक्ताओं से सलाह ले रहे हैं।
छह अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा की अदालत ने टिन्नू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपी की ओर से 28 सितंबर को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने सुनवाई के लिए संबंधित थाने से आख्या तलब की थी। 30 सितंबर को पुलिस की आख्या प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख तय की गई थी।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी संजय दूबे ने अपने-अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने और जमानत पर रिहाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलने का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी। (ब्यूरो)
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छह अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा की अदालत ने टिन्नू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपी की ओर से 28 सितंबर को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने सुनवाई के लिए संबंधित थाने से आख्या तलब की थी। 30 सितंबर को पुलिस की आख्या प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख तय की गई थी।
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सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी संजय दूबे ने अपने-अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने और जमानत पर रिहाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलने का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी। (ब्यूरो)
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