फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Three and a half years imprisonment in murderous attack case

Ayodhya News: जानलेवा हमला के मामले में साढ़े तीन साल का कारावास

Wed, 11 Sep 2024 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Sep 2024 11:15 PM IST
विज्ञापन
Three and a half years imprisonment in murderous attack case
अयोध्या। वर्ष 2014 में अपने खेत को जा रहे सुरेश सिंह पर तमंचे से जानलेवा हमला करने के दोष सिद्ध जेल में निरुद्ध अभियुक्त राम शंकर मौर्य को साढ़े तीन साल के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम प्रेम प्रकाश ने बुधवार को सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना थाना कुमारगंज क्षेत्र के गोइडी गांव की है। दो अगस्त 2014 को सुरेश सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में सरकारी नलकूप के पास गांव के कप्तान सिंह और अमरजीत मिले। कप्तान ने तमंचे से फायर कर दिया जो मिस हो गया। फिर अमरजीत के तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। सुरेश को मरा जानकर सभी लोग भाग गए।
विज्ञापन


पीड़ित सुरेश की पत्नी गीता सिंह की तहरीर पर थाना कुमारगंज में रिपोर्ट दर्ज की गई। 6 अप्रैल 2022 के आदेश पर राम शंकर की पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने राम शंकर मौर्य को जानलेवा हमला करने के मामले में तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना और गाली गलौज करने के अपराध में छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed