{"_id":"66e1d719d4c4e0f1c30f78d0","slug":"three-and-a-half-years-imprisonment-in-murderous-attack-case-ayodhya-news-c-97-1-ayo1002-118526-2024-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: जानलेवा हमला के मामले में साढ़े तीन साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: जानलेवा हमला के मामले में साढ़े तीन साल का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अयोध्या। वर्ष 2014 में अपने खेत को जा रहे सुरेश सिंह पर तमंचे से जानलेवा हमला करने के दोष सिद्ध जेल में निरुद्ध अभियुक्त राम शंकर मौर्य को साढ़े तीन साल के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम प्रेम प्रकाश ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना थाना कुमारगंज क्षेत्र के गोइडी गांव की है। दो अगस्त 2014 को सुरेश सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में सरकारी नलकूप के पास गांव के कप्तान सिंह और अमरजीत मिले। कप्तान ने तमंचे से फायर कर दिया जो मिस हो गया। फिर अमरजीत के तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। सुरेश को मरा जानकर सभी लोग भाग गए।
पीड़ित सुरेश की पत्नी गीता सिंह की तहरीर पर थाना कुमारगंज में रिपोर्ट दर्ज की गई। 6 अप्रैल 2022 के आदेश पर राम शंकर की पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने राम शंकर मौर्य को जानलेवा हमला करने के मामले में तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना और गाली गलौज करने के अपराध में छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना थाना कुमारगंज क्षेत्र के गोइडी गांव की है। दो अगस्त 2014 को सुरेश सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में सरकारी नलकूप के पास गांव के कप्तान सिंह और अमरजीत मिले। कप्तान ने तमंचे से फायर कर दिया जो मिस हो गया। फिर अमरजीत के तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। सुरेश को मरा जानकर सभी लोग भाग गए।
विज्ञापन
पीड़ित सुरेश की पत्नी गीता सिंह की तहरीर पर थाना कुमारगंज में रिपोर्ट दर्ज की गई। 6 अप्रैल 2022 के आदेश पर राम शंकर की पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने राम शंकर मौर्य को जानलेवा हमला करने के मामले में तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना और गाली गलौज करने के अपराध में छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन