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Ayodhya News: काम नहीं आया बीमित वाहन का क्लेम न देने का बहाना
Tue, 21 Apr 2026 08:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:56 PM IST
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अयोध्या। इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ट्रक का बीमा करने के बाद भी क्लेम धनराशि न देने का बहाना काम नहीं आया। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मरम्मत में आए खर्च के रूप में 4,33,777 रुपये के साथ वर्ष 2019 से 7% साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का फैसला सुनाया है। याची अकमल को वादव्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने का आदेश दिया गया है।
अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना रौनाही के जगनपुर निवासी अकमल ने बताया कि उन्होंने अपने वाहन का बीमा इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 13 मई, 2017 को लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर उनका वाहन पलट गया। उसके मरम्मत में आए खर्च को बीमा कंपनी से मांगा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ड्राइवर के लाइसेंस के वैध-अवैध होने का बहाना बनाकर कोई क्लेम नहीं दिया गया।
तब याची ने 10 जनवरी, 2019 को स्थायी लोक अदालत के समक्ष याचिका दाखिल की। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, सदस्य राजेश कुमार शुक्ला व अजीत प्रताप सिंह की पीठ ने सबूत के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।
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अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना रौनाही के जगनपुर निवासी अकमल ने बताया कि उन्होंने अपने वाहन का बीमा इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 13 मई, 2017 को लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर उनका वाहन पलट गया। उसके मरम्मत में आए खर्च को बीमा कंपनी से मांगा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ड्राइवर के लाइसेंस के वैध-अवैध होने का बहाना बनाकर कोई क्लेम नहीं दिया गया।
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तब याची ने 10 जनवरी, 2019 को स्थायी लोक अदालत के समक्ष याचिका दाखिल की। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, सदस्य राजेश कुमार शुक्ला व अजीत प्रताप सिंह की पीठ ने सबूत के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।
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