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Ayodhya News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 07 Aug 2025 11:58 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:58 PM IST
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The accused of abetting suicide did not get bail
अयोध्या। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शेख समीर कुरैशी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानी जायसवाल ने घटना की गंभीरता व जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए यह आदेश पारित किया है।
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आरोपी ने जमानत अर्जी अदालत में पेश करते हुए अपने को बेकसूर बताया और जमानत की फरियाद की। जमानत अर्जी में कहा कि वह कभी अयोध्या नहीं आया है और ना ही मृतका किशोरी से उसकी कभी मुलाकात हुई है। उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जमानत अर्जी का प्रबल विरोध करते हुए एडीजीसी ने तर्क दिया कि आरोपी नाजमीन के नाम से मृतका को मैसेज भेजता था। इस्लाम धर्म अपनाने पर हमेशा खुश रखने का भरोसा दिलाता था। प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का वादा किया, बाद में दूसरे से निकाह कर लिया। आरोपी के परिवार वालों ने फोन करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
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दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र निवासी की पुत्री से महाराष्ट्र प्रदेश के जलगांव निवासी शेख समीर कुरैशी ने सोशल मीडिया से दोस्ती की। झूठे प्रेम में फंसाकर कई बार अपने पास महाराष्ट्र बुलाया। समीर के परिवार वाले उसकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली।
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