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Ayodhya News: नंबर प्लेट पर कालिख पोत हाईवे पर फर्राटा भर रहे ओवरलोड ट्रक
Mon, 07 Sep 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:57 PM IST
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देवकाली बाईपास हाईवे पर बिना नंबर प्लेट और धुवा देकर जाता ट्रक।
अयोध्या। अयोध्या-गोरखपुर फोरलेन नेशनल हाईवे-27 पर ओवरलोड ट्रकों की बेलगाम रफ्तार जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे से रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक और बसें नंबर प्लेट पर कालिख, ग्रीस और टेप लगाकर दौड़ रहे हैं। कई वाहनों की प्लेट मिट्टी से इस कदर ढकी है कि दूर से खाली लोहे की पट्टी ही नजर आती है। ऐसे में ओवरलोड वाहन हादसा कर भाग जाएं तो उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
टीम ने सोमवार को लखनऊ की ओर देवकाली बाईपास से सहादतगंज और गोरखपुर की ओर सहादतगंज से अयोध्या धाम सरयू पुल तक पड़ताल की। दो घंटे की पड़ताल में ही 15 से अधिक वाहन ऐसे मिले, जिनकी पीछे की नंबर प्लेट पूरी तरह गायब थी, जबकि 22 वाहनों की नंबर प्लेट अपठनीय थी। बालू और गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिली।
चालकों ने चालाकी से नंबर के एक-दो अंकों पर काला टेप चिपका रखा था। इससे ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। रात में ये वाहन बगैर रोक-टोक दौड़ते हैं। इसी साल मार्च में देवकाली बाईपास पर एक एसयूवी को टक्कर मारकर ट्रक भाग गया था। नंबर स्पष्ट न होने के कारण पुलिस आज तक ट्रक का पता नहीं लगा पाई है।
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पकड़े जाने पर इतना लगेगा जुर्माना
एआरटीओ (प्रवर्तन) गुलाबचंद्र ने बताया कि बिना नंबर और अधूरे नंबर वाले वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हर वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट साफ, चमकदार और निर्धारित स्थान पर होना जरूरी है। प्लेट छिपाना, फैंसी तरीके से लिखना, तोड़ना या उस पर टेप लगाना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगता है। दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। अगर नंबर फर्जी निकला या अंकों में छेड़छाड़ मिली तो वाहन सीज करने के साथ थाने में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।
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टीम ने सोमवार को लखनऊ की ओर देवकाली बाईपास से सहादतगंज और गोरखपुर की ओर सहादतगंज से अयोध्या धाम सरयू पुल तक पड़ताल की। दो घंटे की पड़ताल में ही 15 से अधिक वाहन ऐसे मिले, जिनकी पीछे की नंबर प्लेट पूरी तरह गायब थी, जबकि 22 वाहनों की नंबर प्लेट अपठनीय थी। बालू और गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिली।
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चालकों ने चालाकी से नंबर के एक-दो अंकों पर काला टेप चिपका रखा था। इससे ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। रात में ये वाहन बगैर रोक-टोक दौड़ते हैं। इसी साल मार्च में देवकाली बाईपास पर एक एसयूवी को टक्कर मारकर ट्रक भाग गया था। नंबर स्पष्ट न होने के कारण पुलिस आज तक ट्रक का पता नहीं लगा पाई है।
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पकड़े जाने पर इतना लगेगा जुर्माना
एआरटीओ (प्रवर्तन) गुलाबचंद्र ने बताया कि बिना नंबर और अधूरे नंबर वाले वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हर वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट साफ, चमकदार और निर्धारित स्थान पर होना जरूरी है। प्लेट छिपाना, फैंसी तरीके से लिखना, तोड़ना या उस पर टेप लगाना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगता है। दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। अगर नंबर फर्जी निकला या अंकों में छेड़छाड़ मिली तो वाहन सीज करने के साथ थाने में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।

देवकाली बाईपास हाईवे पर बिना नंबर प्लेट और धुवा देकर जाता ट्रक।