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Ayodhya News: दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं

Sun, 25 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 25 Oct 2026 11:39 PM IST
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No bail for husband accused of dowry death
अयोध्या। दहेज हत्या के आरोपी पति दीप प्रकाश को अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने अपराध की गंभीरता और जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए यह आदेश पारित किया।
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अभियोजन के अनुसार, दीप प्रकाश पर तीन लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पत्नी राधा को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या का आरोप है। सात मार्च 26 को दीप प्रकाश ने राधा के कहीं चले जाने की सूचना दी थी। अगले दिन आठ मार्च को सुल्तानपुर जिले में नहर के किनारे पेड़ से लटकी हुई राधा की लाश मिली। इस मामले में पति दीप प्रकाश, ससुर राम शब्द, सास और देवरानी के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।- संवाद
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