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Ayodhya News: 110 में लंच और डिनर, सिर्फ 55 रुपये का करा सकेंगे नाश्ता
Fri, 26 Apr 2024 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 26 Apr 2024 01:02 AM IST
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अयोध्या। लाेकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी सुबह से रात तक प्रचार में पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों को 110 रुपये में लंच और इतनी ही धनराशि का डिनर करवा सकेंगे। इसी तरह सिर्फ 55 रुपये में नाश्ता कराना होगा। इसमें पूड़ी और सब्जी शामिल होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विभिन्न सामग्रियों के साथ जलपान और भोजन का व्यय निर्धारित कर दिया गया है। बाजार का सर्वे करवाने के बाद वर्ष 2019 के चुनाव की तुलना में इसमें पांच फीसदी का इजाफा किया गया है।
चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को विभिन्न मदों में कई तरह के खर्च करने होते हैं। इसमें प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जलपान और भोजन का भी इंतजाम करना होता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तय किए गए मूल्य पर ही प्रत्याशी विभिन्न तरह के खर्च कर सकते हैं। इनके बिल के साथ खर्च का संपूर्ण ब्योरा भी उन्हें देना हाेगा। इस चुनाव में जलपान के लिए व्यय की जा सकने वाली धनराशि की जो सीमा तय की गई है, उसके अनुसार सात रुपये की एक कप चाय पिलाई जा सकती है। इसी तरह 10 रुपये का समोसा, इतने की ही टिकिया और मीठा, 12 रुपये का लड्डू, 15 रुपये की कॉफी, 20 रुपये की एक लीटर, 10 की 500 एमएल और छह रुपये की 200 एमएल पानी की बोतल की कीमत तय की गई है। 200 एमएल शीतल पेय का मूल्य 15 रुपये रखा गया है। इन सामग्रियों में निर्धारित जीएसटी और अन्य कर अलग से देय होंगे।
तय किराये पर ही खोल सकेंगे चुनाव कार्यालय
प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के हाें या फिर निर्दल, सभी को चुनाव प्रबंधन के लिए जगह-जगह कार्यालय खोलने होते हैं। इनका किराया भी तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाने वाले चुनाव कार्यालय का किराया 2400 रुपये प्रतिमाह दिया जा सकता है। शहरी क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का किराया 7200 और उप चुनाव कार्यालय का किराया 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। सोशल मीडिया मैनेज करने वाले वर्कर का वेतन 12000 रुपये प्रतिमाह होगा। ड्राइवर का वेतन 600 रुपये प्रतिदिन रहेगा।
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चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को विभिन्न मदों में कई तरह के खर्च करने होते हैं। इसमें प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जलपान और भोजन का भी इंतजाम करना होता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तय किए गए मूल्य पर ही प्रत्याशी विभिन्न तरह के खर्च कर सकते हैं। इनके बिल के साथ खर्च का संपूर्ण ब्योरा भी उन्हें देना हाेगा। इस चुनाव में जलपान के लिए व्यय की जा सकने वाली धनराशि की जो सीमा तय की गई है, उसके अनुसार सात रुपये की एक कप चाय पिलाई जा सकती है। इसी तरह 10 रुपये का समोसा, इतने की ही टिकिया और मीठा, 12 रुपये का लड्डू, 15 रुपये की कॉफी, 20 रुपये की एक लीटर, 10 की 500 एमएल और छह रुपये की 200 एमएल पानी की बोतल की कीमत तय की गई है। 200 एमएल शीतल पेय का मूल्य 15 रुपये रखा गया है। इन सामग्रियों में निर्धारित जीएसटी और अन्य कर अलग से देय होंगे।
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तय किराये पर ही खोल सकेंगे चुनाव कार्यालय
प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के हाें या फिर निर्दल, सभी को चुनाव प्रबंधन के लिए जगह-जगह कार्यालय खोलने होते हैं। इनका किराया भी तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाने वाले चुनाव कार्यालय का किराया 2400 रुपये प्रतिमाह दिया जा सकता है। शहरी क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का किराया 7200 और उप चुनाव कार्यालय का किराया 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। सोशल मीडिया मैनेज करने वाले वर्कर का वेतन 12000 रुपये प्रतिमाह होगा। ड्राइवर का वेतन 600 रुपये प्रतिदिन रहेगा।
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