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Ayodhya News: कोर्ट के आदेश पर सास-ससुर समेत पांच पर प्राथमिकी दर्ज

Mon, 20 Apr 2026 08:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 20 Apr 2026 08:15 PM IST
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FIR Registered Against Five Individuals, Including In-Laws, on Court Order
ससुर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, पांच के विरुद्ध एफआईआर
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अमानीगंज। खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में न्यायालय के आदेश पर सास-ससुर समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी छेड़छाड़ सहित गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय को प्रार्थना पत्र दिया था। उसने आरोप लगाया कि उसके पति बाहर रहते हैं। 11 दिसंबर 2025 को रात आठ बजे ससुर ने उसे घर में अकेली पाया। ससुर ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उसने जमीन पर पटक कर जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के विरोध करने पर विपक्षीगण ने उसके साथ मारपीट भी की। उसके हल्ला मचाने पर गांव के लोग आए और बीच-बचाव किया। प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।
शारीरिक शोषण के आरोपी को नहीं मिली राहत
अयोध्या। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। यह आदेश एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने पारित किया है।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना गोसाईगंज क्षेत्र की है।एक गांव निवासी राजन ने पड़ोसी युवती से पहले संपर्क बढ़ाया। फोन पर बातचीत करके अपने प्रेम में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाया। शादी करने की बात पर टालमटोल करता रहा। 18 मार्च, 2026 को शादी करने से इन्कार करते हुए हुए युवती की पिटाई की। न्यायाधीश ने आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
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