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Ayodhya News: छह साल बाद भी थाने पर नहीं पहुंचा कोर्ट का आदेश
Fri, 02 Oct 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:21 AM IST
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अयोध्या। अदालत के आदेश के छह साल बाद भी थाना इनायत नगर पुलिस ने उसका अनुपालन नहीं किया। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दीपक यादव ने थाना प्रभारी इनायत नगर को तीन दिन में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। आदेश की अवमानना के मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का निर्देश दिया है।
दलित महिला जसोमति ने अपने साथ हुई घटना के संबंध में अदालत में अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर 23 अक्तूबर 2020 को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने अरुण कुमार दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।
पीड़िता ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए दोबारा अदालत में अर्जी दी तो न्यायालय ने थाना इनायत नगर से आख्या तलब की। 24 सितंबर को पुलिस ने आख्या में बताया कि जसोमति के मामले में अदालत का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि न्यायालय कार्यालय की आख्या के अनुसार, थाने के पैरोकार ने 31 अक्तूबर 2020 को ही आदेश की प्रति प्राप्त कर ली थी। इसकी प्राप्ति पत्रावली पर दर्ज है। इस पर न्यायाधीश ने थाना प्रभारी को तीन दिन में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया।
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दलित महिला जसोमति ने अपने साथ हुई घटना के संबंध में अदालत में अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर 23 अक्तूबर 2020 को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने अरुण कुमार दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।
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पीड़िता ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए दोबारा अदालत में अर्जी दी तो न्यायालय ने थाना इनायत नगर से आख्या तलब की। 24 सितंबर को पुलिस ने आख्या में बताया कि जसोमति के मामले में अदालत का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि न्यायालय कार्यालय की आख्या के अनुसार, थाने के पैरोकार ने 31 अक्तूबर 2020 को ही आदेश की प्रति प्राप्त कर ली थी। इसकी प्राप्ति पत्रावली पर दर्ज है। इस पर न्यायाधीश ने थाना प्रभारी को तीन दिन में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया।
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