फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Bail plea rejected in case involving the murder and burning of a young man's body

Ayodhya News: युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले में जमानत अर्जी खारिज

Sat, 06 Jun 2026 08:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 06 Jun 2026 08:30 PM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected in case involving the murder and burning of a young man's body
अयोध्या। युवक की नृशंस हत्या करके धड़ को सिर से अलग कर जलाने के मामले में आरोपी जमाल अख्तर को जमानत नहीं मिल सकी है। प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन प्रसाद यादव ने अपराध की गंभीरता व जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए यह आदेश पारित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 20 दिसंबर 2025 को थाना पटरंगा क्षेत्र में सिर धड़ से अलग व अधजली हालत में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद उसके पास से मिली घड़ी, अधजली जैकेट व फोटो से मृतक की पहचान तारिक के रूप में की गई। बाराबंकी जिले के थाना टिकैत नगर क्षेत्र के खजुरी गांव निवासी शाह आलम ने तहरीर दिया कि 19 दिसंबर की रात 2:30 बजे तारिक को जमाल अख्तर के साथ जाते हुए देखा गया।
विज्ञापन

विवेचना के दौरान अब्दुल व जमाल अख्तर का नाम प्रकाश में आया, जिनकी दो दिन बाद दरियाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी की गई। आरोपियों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। आरोपी ने जमानत अर्जी में तर्क दिया कि वह निर्दोष है। रंजिश में उसे झूठा फंसाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed