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दो हत्यारों को आजीवन कारावास

Mon, 14 Mar 2016 11:38 PM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
Auraiya, Uttar pradesh, India Updated Mon, 14 Mar 2016 11:38 PM IST
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Two murderers to life imprisonment
अदालत - फोटो : file
अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश द्विवेदी ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा में एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं मोहल्ला ब्रह्मनगर में हुए प्राण घातक हमले के एक आरोपी को दस साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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पहले मामले मेें कोतवाली क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा का है। इसमें वादी सनत कुमार शुक्ला निवासी क्योंटरा ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके यहां गांव के ओम प्रकाश वर्मा का लड़का मझले मजदूरी करता है। गत 28 अप्रैल 2010 को सुबह पौने सात बजे उसे पता चला कि मजदूर मझले को गांव काले यादव पुत्र पुल्लन यादव निवासी किशनपुर की मड़ैया व व शरद मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा निवासी क्योंटरा धमका रहे हैं। इस सूचना पर वादी व उसका लड़का पंकज शुक्ला मौके पर पहुंचे।
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वहां पर शरद मिश्रा तमंचा लेकर मजदूर को काम न करने के लिए धमका रहे थे। इस पर जब वादी और पंकज ने मना किया तो काके और शरद मिश्रा ने पंकज को गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। मुकदमा एडीजे सत्य प्रकाश द्विवेदी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी लाल जी दोहरे व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे ने दोनों आरोपियों शरद मिश्रा व काके यादव को हत्या का दोषी माना।
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दोनों को आजीवन कारावास व एक लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया। धारा 506 में सात साल व 25 आर्म्स एक्ट में एक साल के कारावास की सजा सुनाई। पेशकार जंग बहादुर सिंह ने बताया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता सनत कुमार को प्रतिकर के रुप में देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।


वहीं दूसरे मामले में प्राण घातक हमले के मामले में एडीजे सत्य प्रकाश द्विवेदी ने आरोपी पुत्तन शर्मा पुत्र विक्रम सिंह निवासी ब्रह्मनगर औरैया को धारा 307 में दोषी माना व दस साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एल साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। यह घटना 13 अक्तूबर 2010 की है। जिसमें ब्रह्मनगर मोहल्ले से गुजर रहे सुनील कुमार मिश्रा उर्फ नेता को फायर करके घायल कर दिया गया था।
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