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दवा के लिए नहीं भटकेंगे पेंशनर, घर बैठे होगा कार्ड का नवीनीकरण

Sun, 05 Apr 2020 12:58 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Sun, 05 Apr 2020 12:58 PM IST
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extension of validity of CGHS card in view of the Corona virus
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
लॉक डाउन में फंसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) से जुड़े केंद्रीय पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए राहत वाली खबर है। जिन पेंशनरों के सीजीएचएस कार्ड की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो गई है, वे घर बैठे अपने कार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं। साथ ही जो कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं और पेंशनर के रूप में सीजीएचएस की सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी नए पेंशनर कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
सीजीएचएस के अपर निदेशक को ईमेल के माध्यम से भेजे गए एक आवेदन से काम हो जाएगा। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशनर के रूप में सीजीएचएस की सुविधा मिलती है। इसके तहत पेंशनरों को मुफ्त इलाज और दवाएं मिलती हैं। पेंशनर दो तरह से इसका लाभ प्राप्त करते हैं।
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दवाइयों पर लिखा NRx का मतलब - फोटो : IndiaMART

तमाम पेंशनर जीवन भर की सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करते हैं और बहुत से पेंशनर एक-एक साल के लिए सीजीएचएस कार्ड बनवाते हैं और हर साल कार्ड की वैधता समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क जमा कर इसका नवीनीकरण करा लेते हैं। ऐसे में जिन पेंशनरों के कार्ड की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो गई है, वे ईमेल के माध्यम से अपर निदेशक सीजीएचएस को आवेदन भेज सकते हैं।

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हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन - फोटो : social media

इसके अलावा जो कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं और उन्हें अब तक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की कॉपी नहीं मिली है, वे भी सीजीएचएस के अपर निदेशक को ईमेल पर आवेदन भेजकर बतौर पेंशनर सीजीएचएस की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह शर्त होगी कि वे सेवाकाल में भी सीजीएचएस के लाभार्थी रहे हों।

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दवाइयों पर लिखा XRx का मतलब - फोटो : Sharechat.com
दोनों ही दशाओं में अपर निदेशक को अपने डाटा बेस में इसे दर्ज करना होगा। अपर निदेशक को अपने हस्ताक्षर से आवेदन को स्वीकृत करना होगा और इसकी कॉपी स्कैन कर संबंधित पेंशनर के ईमेल पर भेजनी होगी। यह व्यवस्था 30 अप्रैल् तक लागू रहेगी। इसके बाद पेंशनर जब अपने कार्ड का रिन्यूवल कराएंगे, तब एक अप्रैल से ही उनके कार्ड का नवीनीकरण माना जाएगा। उस वक्त पेंशनर को नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क के साथ स्वीकृत आवेदन की कॉपी भी जमा करनी होगी।

यही प्रक्रिया उन पेंशनरों के लिए भी अपनाई जाएगी, जो इस साल 31 मार्च को रिटायर हुए हैं। इसके विपरीत 31 मार्च को रिटायर होने वाले जो पेंशनर बतौर कर्मचारी सीजीएचएस के सदस्य नहीं थे और वे रिटायरमेंट के बाद यह लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन के साथ अपने रिटायरमेंट का प्रूफ भी देना होगा। सीजीएचएस के निदेशक डॉ. संजय जैन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह लाभ कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुईं विशेष परिस्थतियों को देखते हुए दिया जा रहा है। भविष्य के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं मानी जाएगी।
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