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दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक, चंपत राय के भाई ने दर्ज कराई है प्राथमिकी, हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
Tue, 20 Jul 2021 07:54 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 20 Jul 2021 07:54 PM IST
सार
पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्विटर व फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व मोहन भागवत का ध्यान आकर्षित कर एक पोस्ट डाली और उसमें एनआरआई महिला अल्का लाहोटी की गौशाला की जमीन कब्जा करने का चंपत राय के भाई पर गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की है।
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allahabad highcourt
- फोटो : prayagraj
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के थाना नगीना में दो पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पत्रकार विनीत नारायण व रजनीश कपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है तथा पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ राम जन्म भूमि ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय के भाई की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्विटर व फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व मोहन भागवत का ध्यान आकर्षित कर एक पोस्ट डाली और उसमें एनआरआई महिला अल्का लाहोटी की गौशाला की जमीन कब्जा करने का चंपत राय के भाई पर गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की है। यह पोस्ट 17 जून को डाली गई और उसके तत्काल बाद चंपत राय के भाई संजय बंसल ने 19 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा गया है कि इस पोस्ट को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाया गया व मानहानि की गई।
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जस्टिस एसपी केसरवानी व जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पत्रकारों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व शिवम यादव को सुनकर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तथा याचिका पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई तिथि नियत की है। अधिवक्ताओं का कहना था कि पत्रकारों को परेशान करने की नियत से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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