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अब पुलिस अफसर से सीधे कीजिए शिकायत

Mon, 07 Mar 2016 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Updated Mon, 07 Mar 2016 01:36 AM IST
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now direct complain to police officer
जनसुनवाई - फोटो : demo pic
जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट इन.... इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यह वेबसाइट बड़े़ काम की है। अब अपनी शिकायत सीधे पुलिस अफसर से कर सकते हैं। थाना जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले इस पोर्टल से आगरा जनपद के सभी सीओ को भी लिंक कर दिया गया है।
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प्रशासन और अन्य महकमे इससे पहले ही जोड़े जा चुके हैं। पुलिस के भी जुड़ जाने से अधिकारियों के दफ्तर पर लगने वाली भीड़ कम होने की उम्मीद है। इस पोर्टल पर पुलिस से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट का आवेदन दरोगा ने लटका रखा हो, शस्त्र लाइसेंस की फाइल थाने से आगे न बढ़ रही हो, रिपोर्ट पर पुलिस एक्शन न ले रही हो, आपको बगैर गलती के पुलिस ने परेशान किया हो.. ऐसी सभी शिकायतें आप इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।
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एसएसपी डा. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि सभी सीओ को जनसुनवाई पोर्टल का लिंक दे दिया गया है। जल्द ही इसे थानों से भी जोड़ दिया जाएगा। एसपी क्राइम आनंद कुमार इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
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एसपी क्राइम ने बताया कि शिकायतें आने लगी हैं। इन्हें सीओ के माध्यम से संबंधित थानों को भेजकर रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अभी इंटरनेट से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं लेकिन इन्हें भी जल्द दूर कर लिया जाएगा।

ऐसे करें शिकायत
1 - किसी भी सर्च इंजन पर जाकर जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट इन टाइप कर एंटर बटन दबाएं।
2 - इसके मेन पेज पर चार विकल्प मिलेंगे, शिकायत पर क्लिक करें।
3 - इसमें अपना विवरण और शिकायत दर्ज करें, आपके मोबाइल पर शिकायत नंबर आ जाएगा।
4 - अगर शिकायत के साथ कोई दस्तावेज देना चाहते हैं, तो उसे भी अपलोड किया जा सकता है।
5 - अगर पहले से शिकायत कर रखी है, तो उसका विवरण भी दे सकते हैं।

ऐसे होगा समाधान
1 - आपकी शिकायत संबंधित सीओ को भेजी जाएगी। वहां से संबंधित थाना को।
2 - थाना पुलिस जांच करके सीओ को रिपोर्ट देंगे। सीओ को नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट देनी है।
3 - नोडल ऑफिसर पोर्टल के लखनऊ केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे।
4 - यह रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप इसे देख सकते हैं।
5 - मेन पेज पर शिकायत की स्थिति देखने का विकल्प भी है, इसमें जाकर शिकायत नंबर टाइप करें।

ध्यान रहे
- शिकायत का विवरण 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वरना अपलोड नहीं हो पाएगा।
- अगर केस न्यायालय में विचाराधीन है, तो उससे संबंधित शिकायत करने से बचें।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास आधार नंबर होना जरूरी है।

और भी हैं फायदे
तहसील दिवस समेत अफसरों के दफ्तरों में आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इन्हें भी ऑन लाइन देखा जा सकेगा।
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