{"_id":"dc6c1724-b81b-11e2-811c-d4ae52bc57c2","slug":"aarushi-murder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति को झटका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति को झटका
गाजियाबाद/ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2013 01:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीबीआई विशेष कोर्ट ने तलवार दंपति को झटका देते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका की सुनवाई की बात करके 313 के बयानों के लिए समय मांगा गया था।
विज्ञापन
कोर्ट ने आरोपियों के 313 के बयानों के लिए अब 10 मई की तारीख तय की है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान तलवार दंपति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। दोनों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने दाखिल की।
विज्ञापन
आरुषि-हेमराज मर्डर केस में मुख्य जांच अधिकारी रहे सीबीआई एएसपी एजीएल कौल की गवाही और जिरह पूरी हो चुकी है। आरोपियों की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार (तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई) समेत 14 गवाहों को कोर्ट में तलब कराने की अर्जी दी थी।
विज्ञापन
सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने डिफेंस की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश केखिलाफ तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका डाली थी।
7 मई को डिफेंस ने विशेष अनुमति याचिका का हवाला देकर कोर्ट से 313 के बयानों के लिए समय मांगा था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीके शर्मा और बीके सिंह ने डिफेंस की इस अर्जी का विरोध किया था।
अभियोजन का कहना था कि डिफेंस सिर्फ कोर्ट का समय बरबाद करने को ऐसी अर्जी दे रहा है। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने डिफेंस की अर्जी को खारिज करते हुए 313 के बयानों के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित कर दी।