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बिना ले-आउट फ्री होल्ड प्लाट बेचने पर कसेगा शिकंजा

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Lucknow
Lucknow Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
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लखनऊ। एलडीए प्रशासन अब शहर में अनियोजित विकास के लिए जिम्मेदारों पर शिंकजा कसेगा। इसके लिए सहकारी समितियों की आड़ में बिना ले आउट फ्री होल्ड प्लाट बेचने का धंधा करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने शहरी सीमा में शामिल हुए ग्रामीण इलाकों में बिना ले आउट आवासीय व व्यवसायिक भूखंड बेचने वालों को संयुक्त टीम गठित कर चिह्नित करने का निर्देश दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों का मानना है कि बिना ले आउट व एलडीए से नक्शा पास कराए इन इलाकों में बिकने वाले भूखंडों पर बनने वाले आवासीय भवनों से अनियोजित विकास हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए नयी व्यवस्था के तहत सहकारी समितियां गठित कर बिना ले आउट फ्री होल्ड प्लाटिंग का धंधा करने वालों को पकड़ा जाएगा।
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भूखंड खरीद पर झेलते दोहरी मुसीबत ः को-आपरेटिव सोसायटी की आड़ में लोगों को सस्ती दर पर जमीन बेचकर आशियाना बनाने का सपना दिखाने वाले धंधेबाज दो तरह की मुसीबत देते हैं। भूखंड खरीदने वाले से हर तरह की वैधानिक औपचारिकता पूर्ण होने का दावा करते हुए जो प्लाट बेचा जाता है बाद में खरीद्दार को पता चलता है कि इसका लेआउट तक पास नहीं है। ऐसे में एलडीए से मकान बनाने का नक्शा स्वीकृत न होने की स्थिति में भूखंड स्वामी क्षेत्र में तैनात अभियंताओं की जेब गरम कर अवैध ढंग से निर्माण कराता है। एलडीए प्रशासन भी लेआउट में शामिल न होने के कारण ऐसे इलाकों में सीवरेज, सड़क निर्माण, साफ सफाई व पेयजल इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं करता है।
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इन इलाकों पर रहेगी विशेष नजर ः शहरी सीमा क्षेत्र के विस्तार के बाद एलडीए के क्षेत्र में शामिल होने वाले प्राय: हर इलाके में विशेषतौर पर फ्री होल्ड प्लाटिंग की आड़ में गोरखधंधा चलाने वालों पर शिकंजा कसेगा। इनमें मुख्य तौर पर कानपुर रोड क्षेत्र में आने वाले रैंथा, पुरवा, लौलाई, लोनापुर, हसनपुर ख्ेावली, नटकुर, नूरपुर भदरसा, सुल्तानपुर रोड पर-बक्कास, घौरैया, चुरैहरा, मलूकपुर, ढकावा, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा, सलाहीमऊ, पैपामऊ, साहसघाट, महमूदपुर, बाजुपुर, सरायकरौरौ, सलौली, सीमानपुर, चक कजेहर, मलौली, कोरीयानी, बलियाखेरा, चांद सराय, जमालपुर, हरदोई रोड-हबीबपुर, दुगौली, मन्दौली, सालीहाबाद, अल्लूपुर, बुधारिया, टिकैटगंज, कटौली, मलहा, रायबरेली रोड-पुरसैनी, इन्द्रजीत खेड़ा, सरथुवा, मोहिउद्दीनपुर, शिवढ़रा, पूरननगर, दाउदनगर, परेहटा, दहियर, खुजौली, हरिकंशगढ़ी, दलौना, धर्मावत खेड़ा, अतरौली और सीतापुर रोड-बीखामऊ खुर्द, मदारीपुर, बीखामऊ कला, भवानीपुर, पर्वतपुर, मझेरियां, भौली, सिवान, हाजीचक, कौड़ीमऊ, सादामऊ, पलाका, भरवारामऊ, चन्द कोडर, गोहनाकला, बेहटा इलाकों में फ्री होल्ड भूखंड की खरीद फरोख्त के धंधे से जुड़ी आवासीय समितियों को चिह्नित कर जांच के दायरे में लाया जाएगा।
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अवैध प्लाटिंग पर जुर्माना व अधिग्रहण ः एलडीए उपाध्यक्ष ने अनियोजित विकास को बढ़ावा देने वाले धंधेबाजों के खिलाफ नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके तहत बिना ले-आउट आवासीय व व्यवसायिक प्लांट बेचने वाली समितियों को अवैध प्लाटिंग का दोषी करार देते हुए एलडीए अर्थ दंड लगाने के साथ उक्त जमीन का अधिग्रहण भी करेगा। इस कार्यवाई के क्रियान्वयन के लिए जोनल स्तर पर हर अधिशासी अभियंता की सीधे तौर पर जवाबदेही भी तय होगी।
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