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UP: पर्यावरण नियमों का किया उल्लंघन...तो वसूली जाएगी क्षतिपूर्ति, मंडलायुक्त ने दिए ये निर्देश
Thu, 26 Jun 2025 08:35 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 26 Jun 2025 08:35 AM IST
सार
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में टीटीजेड की 64वीं बैठक हुई। इस बैठक में अनुपस्थित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके साथ ही सीएंडडी वेस्ट नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।
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मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण (टीटीजेड) की 64वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। जिसमें सीएंडडी वेस्ट और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों से क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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टीटीजेड क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ठोस कूड़ा प्रबंधन हेतु सीएनजी वाहन ही खरीदने की समीक्षा की। आगरा की नगर निकायों में अनुपालन मिला। लेकिन, मथुरा, एटा, हाथरस एवं भरतपुर से कोई रिपोर्ट नहीं आई।
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मंडलायुक्त ने सभी जनपदों से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी संबंधित विभागों को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्देश दिए। वायु गुणता में सुधार मिला। टीटीजेड क्षेत्र में सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आगरा, अलीगढ़ में अनुपालन न करने वाले निजी एवं सरकारी निर्माण कार्यों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। नगर निगम आगरा ने अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक 54 लाख और अलीगढ़ में 15 लाख का जुर्माना वसूला गया है।
टीटीजेड क्षेत्र में संचालित पारंपरिक मोक्षधाम स्थलों को विद्युत शवदाह गृह में बदलने, फिरोजाबाद में गैस आधारित शवदाह गृह का निर्माण कराने के निर्देश दिए। 4 नए वायु प्रदूषण मापी स्टेशन स्थापित करने को कहा। आगरा व मथुरा में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए आरसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और छावनी क्षेत्र के प्रमुख 12 स्थलों पर किसी भी दशा में कूड़ा नहीं जलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक से दक्षिणांचल विद्युत निगम के अधिकारी गैर हाजिर रहे। मंडलायुक्त ने गैर हाजिर अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा है।