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Motar Vehicle Act: एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर हो सकती है जेल और कट सकता है चालान, जानिए क्या है नियम
Sat, 18 May 2024 09:24 PM IST
धर्मेंद्र सिंह
फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: धर्मेंद्र सिंह
Updated Sat, 18 May 2024 09:24 PM IST
सार
एंबुलेंस में बैठकर अस्पताल जाने वाले ज्यादातर मरीजों की हालत गंभीर होती है। इसलिए उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है।
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एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर हो सकती है जेल और कट सकता है चालान
- फोटो : Freepik
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विस्तार
Motar Vehicle Act: अक्सर सड़क पर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जाम में फायर सर्विस और एंबुलेंस भी फंस जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है? भारत में यातायात नियमों के मुताबिक, इमरजेंसी गाड़ियों को रोकना एक अपराध है। आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे कि अगर कोई एंबुलेंस का रास्ता रोकता है, तो उसे क्या सजा मिल सकती है।
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सड़कों पर अक्सर साइरन बजाती एंबुलेंस को तेजी से जाते हुआ आपने देखा होगा। एंबुलेंस में साइरन बजाने की पीछे की वजह यह है कि सड़क पर आगे खड़े वाहन को पता चल जाए कि एंबुलेंस आ रही है और उसे रास्ता देना है। एंबुलेंस में बैठकर अस्पताल जाने वाले ज्यादातर मरीजों की हालत गंभीर होती है। इसलिए उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है।
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हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में लोग एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, जिसकी वजह से समय इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। अगर कोई जानबुझकर एंबुलेंस का रास्ता रोकता है, तो उसके लिए परेशान खड़ी हो सकती है। न सिर्फ व्यक्ति को भारी चालान भरना पड़ सकता है। बल्कि उसे जेल भी हो सकती है।
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मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194E के मुताबिक,फायर सर्विस, एंबुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट इमरजेंसी गाड़ियों का रास्ता बाधित करने पर छह महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसलिए अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको कोई एंबुलेंस नजर आए, तो गलती से भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश न करिएगा। अगर आप एंबुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है।