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Union Budget 2025: 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स स्लैब में हुए ये बड़े बदलाव
Sat, 01 Feb 2025 01:22 PM IST
संकल्प सिंह
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:22 PM IST
सार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा एलान किया है।
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Union Budget 2025
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा एलान किया है। 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों लोगों को राहत मिली है। न्यू टैक्स रिजीम के नए टैक्स नियमों के अंतर्गत यह है नया टैक्स स्लैब -
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नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित आयकर स्लैब
- 0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।
- 4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत
- 8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत
- 12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत
- 16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत
- 20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत
- 24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत
सरकार ने बुजुर्गों के लिए टीडीएस सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा रेंट टीडीएस की लिमिट भी 6 लाख रुपये कर दी गई है।
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इस फैसले से क्या होगा असर?
क्रय शक्ति बढे़गी
सरकार द्वारा इनकम टैक्स में छूट दिए जाने से मध्यम वर्ग से जुड़े लोग अधिक पैसों की बचत कर सकेंगे। इससे उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी। इस कारण आने वाले समय में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि देखने को मिल सकती है।अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी
लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग बढ़ेगी। टैक्स स्लैब में छूट मिलने की वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए होंगे।बचत और निवेश को बढ़ावा
सरकार के इस फैसले के बाद 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे में लोग पैसों की बचत कर सकेंगे या उसे किसी अच्छी जगह पर निवेश कर सकेंगे।