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Wrestlers Protest: सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं पहलवान, सुनवाई गुरुवार को
Wed, 03 May 2023 09:06 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Wed, 03 May 2023 09:06 PM IST
सार
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सात महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि मामला 'गंभीर' है और इस पर विचार करने की जरूरत है।
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जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन और बृजभूषण शरण सिंह
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट से सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी है। 28 अप्रैल को, दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी, दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि शुक्रवार को मामला दर्ज किया जाएगा।
बुधवार को, महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि वह अदालत के समक्ष सीलबंद कवर में हलफनामा दायर करने की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी।
उन्होंने कहा कि उन्हें सॉलिसिटर जनरल को हलफनामे की प्रति उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। पीठ ने वकील को मेहता को अग्रिम प्रति के साथ गुरुवार को सीलबंद कवर हलफनामा लाने की अनुमति दी। मेहता ने पीठ से कहा कि मामले में जांच चल रही है और याचिकाकर्ता इन सामग्रियों को जांच अधिकारी के साथ साझा कर सकते हैं।
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जब मेहता ने पूछा कि क्या वह जांच अधिकारी के साथ सामग्री साझा कर सकते हैं, तो पीठ ने कहा, "ठीक है।" बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं।
दिल्ली पुलिस ने 26 अप्रैल को शीर्ष अदालत से कहा था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी तरह की प्रारंभिक जांच की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सात महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि मामला 'गंभीर' है और इस पर विचार करने की जरूरत है।
कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे। पहलवानों ने जोर देकर कहा था कि जब तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने रविवार को अपना धरना फिर से शुरू कर दिया था और मांग की थी कि आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए।
खेल मंत्रालय ने जनवरी में पहलवानों के तीन दिन के धरने के बाद समिति का गठन किया था। विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे शीर्ष पहलवानों ने जनवरी में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन शोषण और डराने-धमकाने का आरोप लगाया। पहलवानों ने मांग की थी कि डब्ल्यूएफआई को भंग कर दिया जाए और उसके अध्यक्ष को हटा दिया जाए। इसके बाद खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया था और उसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बाद में, इसने समय सीमा दो सप्ताह बढ़ा दी और विरोध करने वाले पहलवानों के आग्रह पर बबिता फोगट को जांच पैनल में अपने छठे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया।
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बुधवार को, महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि वह अदालत के समक्ष सीलबंद कवर में हलफनामा दायर करने की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी।
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उन्होंने कहा कि उन्हें सॉलिसिटर जनरल को हलफनामे की प्रति उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। पीठ ने वकील को मेहता को अग्रिम प्रति के साथ गुरुवार को सीलबंद कवर हलफनामा लाने की अनुमति दी। मेहता ने पीठ से कहा कि मामले में जांच चल रही है और याचिकाकर्ता इन सामग्रियों को जांच अधिकारी के साथ साझा कर सकते हैं।
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जब मेहता ने पूछा कि क्या वह जांच अधिकारी के साथ सामग्री साझा कर सकते हैं, तो पीठ ने कहा, "ठीक है।" बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं।
दिल्ली पुलिस ने 26 अप्रैल को शीर्ष अदालत से कहा था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी तरह की प्रारंभिक जांच की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सात महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि मामला 'गंभीर' है और इस पर विचार करने की जरूरत है।
कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे। पहलवानों ने जोर देकर कहा था कि जब तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने रविवार को अपना धरना फिर से शुरू कर दिया था और मांग की थी कि आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए।
खेल मंत्रालय ने जनवरी में पहलवानों के तीन दिन के धरने के बाद समिति का गठन किया था। विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे शीर्ष पहलवानों ने जनवरी में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन शोषण और डराने-धमकाने का आरोप लगाया। पहलवानों ने मांग की थी कि डब्ल्यूएफआई को भंग कर दिया जाए और उसके अध्यक्ष को हटा दिया जाए। इसके बाद खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया था और उसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बाद में, इसने समय सीमा दो सप्ताह बढ़ा दी और विरोध करने वाले पहलवानों के आग्रह पर बबिता फोगट को जांच पैनल में अपने छठे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया।