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Himachal: इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निर्दलीय विधायकों ने दी हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती
Tue, 09 Apr 2024 10:38 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 09 Apr 2024 10:38 PM IST
सार
हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस्तीफे मंजूर नहीं करने पर निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे दी। याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है। इन तीनों निर्दलीय विधायकों देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की एक-एक प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी दी थी। राज्यपाल ने इस्तीफों की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थीं।
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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें मंजूरी नहीं दी और इस्तीफे के कारण बताने के लिए 10 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने को कहा। इसी को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह उल्लेखनीय है कि इस्तीफे देने के बाद ये तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस्तीफे दिए गए, जिन्हें वह रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष को जवाब नहीं देंगे। बुधवार को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई है।
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