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30 जून तक वैध माने जाएंगे वाहन दस्तावेज, सरकार ने जारी किए आदेश
Tue, 31 Mar 2020 08:49 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 31 Mar 2020 08:49 PM IST
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ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटो : अमर उजाला
मोटर वाहन अधिनियम के तहत आने वाले सभी वाहन दस्तावेज अब 30 जून तक वैध माने जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 14 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेजों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की पासिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, वाहनों की पासिंग, परमिट सहित अन्य दस्तावेज बनते हैं।
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प्रदेश में हजारों वाहन मालिक, टैक्सी चालक, ट्रक चालक ऐसे हैं जिनका वाहन लाइसेंस व अन्य संबधित दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च व आने वाले दिनों में समाप्त हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते वाहन मालिकों को किसी तरह की परेशानी न आए इसके लिए राहत दी है। परिवहन निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने कहा कि केंद्र से जारी आदेशों के चलते आरटीओ को यह आदेश लागू करने को कहा है।
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