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unlock 6.0: कार्यक्रम में शर्तों के साथ शामिल हो सकेंगे 200 से ज्यादा लोग

Sat, 17 Oct 2020 05:00 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 17 Oct 2020 05:00 AM IST
सार

unlock 6.0

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unlock 6.0 guidelines by Himachal Pradesh Government
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-6 की नई गाइडलाइंस के बाद शुक्रवार को हिमाचल के राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के तहत प्रदेश भर में कुछ शर्तों के साथ सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तरह के कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। आपदा प्रबंधन सेल के आदेश अनुसार बंद जगहों पर निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी और अधिकतम 200 लोगों के एक साथ किसी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति होगी।

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खुले स्थानों पर जगह की क्षमता के अनुसार 200 लोगों से ज्यादा लोग आ सकेंगे। आदेश में कुछ प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने की सलाह भी दी गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कई दिन या हफ्तों चलने वाले कार्यक्रम के दौरान उस समय को चिह्नित करना होगा, जब भीड़ ज्यादा होती है, ताकि उस समय भीड़ को नियंत्रित कर सामाजिक दूरी और लगातार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके।
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सियासी कार्यक्रमों में भी निर्धारित क्षमता से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होना सुनिश्चित करना होगा। मेले, पूजा पंडाल, रामलीला और नाटक आदि के दौरान सामाजिक दूरी कम करने के उद्देश्य से लोगों की कम से कम मौजूदगी रखने को कहा है। वालंटियरों की जगह-जगह पर तैनाती की जाए, ताकि थर्मल स्कैनिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जा सके। प्लान में स्वास्थ्य सेवा का ध्यान रखा जाए और नजदीकी अस्पताल के साथ पहले ही संपर्क बनाया जाए। 
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पहले बनाएं प्लान, ताकि न हो नियमों का उल्लंघन
आदेश में कहा है कि कार्यक्रमों के आयोजन से पहले एक प्लान तैयार किया जाए, ताकि कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन न हो। कार्यक्रम स्थल पर सामान्य से ज्यादा एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाए जाए, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। धार्मिक स्थलों में जाने के दौरान अपने जूते या चप्पल अपने वाहन के अंदर रखे जाने चाहिएं। अगर जरूरत पड़े तो अलग जगह पर ही उन्हें रखा जाए। मंदिरों में मूर्तियों या धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी और योग, खेल या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं या प्रतिभागियों को खुद के मैट या कपड़ा साथ लाना और ले जाना होगा।


बीमार व्यक्ति मिले तो तुरंत करें आइसोलेट
किसी भी कार्यक्रम स्थल के अंदर अगर कोई बीमार व्यक्ति मिलता है तो उसे तत्काल उसे वहीं बनाए आइसोलेटेड क्षेत्र में मास्क पहनाकर रखा जाएगा। साथ ही नजदीकी अस्पताल के डॉक्टर उसका चेकअप करने तक वहीं रखा जाए। अगर लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही राज्य या जिला हेल्पलाइन को इसकी सूचना दी जा सकती है। 

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