फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Two years rigorous imprisonment to Patwari-Tehsildar for wrongful death, fine

Shimla News: गलत इंतकाल करने पर पटवारी-तहसीलदार को दो साल का कठोर कारावास, जुर्माना

Fri, 08 Sep 2023 06:14 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 08 Sep 2023 06:14 PM IST
सार

प्रदेश की शिमला तहसील के तात्कालिक तहसीलदार और पटवारी को धोखाधड़ी से इंतकाल दर्ज करने के जुर्म में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
Two years rigorous imprisonment to Patwari-Tehsildar for wrongful death, fine
अदालत(सांकेतिक)

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की शिमला तहसील के तात्कालिक तहसीलदार और पटवारी को धोखाधड़ी से इंतकाल दर्ज करने के जुर्म में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शिमला तहसील के मेद राम शर्मा तात्कालिक तहसीलदार और मदन सिंह कलंटा तत्कालीन पटवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 120बी के तहत सजा सुनाई गई है। धारा 467 और 468 तहत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 120 बी के लिए छह महीने का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना, धारा 468 के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना और धारा 471 के लिए, छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन


सहायक जिला न्यायवादी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी सूरज गुप्ता, मदन सिंह कलंटा और मेद राम शर्मा ने आपराधिक साजिश रचकर भूमि के सह-हिस्सेदार जोआना गुप्ता की अनुपस्थिति में 3 जनवरी 2009 को इंतकाल दर्ज कर दिया। इनमें से अभियोग के दौरान सूरज की मौत हो चुकी है। भूमि जो संयुक्त रूप से सूरज गुप्ता और जोआना गुप्ता के स्वामित्व में थी, उस जमीन का दोनों राजस्व अधिकारियों ने सूरज गुप्ता के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर दिया। जोआना गुप्ता के पक्ष में कम भूमि का विभाजन कर इंतकाल दर्ज किया। दोषियों ने राजस्व अधिकारी होने के नाते आरोपी सूरज गुप्ता के साथ मिलकर पीड़ित जोआना गुप्ता के हिस्से को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों राजस्व अधिकारियों को दोषी ठहराया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed