{"_id":"5e4658ae8ebc3ee5b446872c","slug":"salary-will-be-deducted-if-you-go-on-private-foreign-tour-without-approval","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना मंजूरी के निजी विदेश दौरे पर गए तो कटेगा वेतन, होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना मंजूरी के निजी विदेश दौरे पर गए तो कटेगा वेतन, होगी कार्रवाई
Fri, 14 Feb 2020 01:52 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 14 Feb 2020 01:52 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
बिना मंजूरी के अगर अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी विदेश दौरे पर गए तो उनका वेतन कटेगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती कर ली है। उन्हें छुट्टियां लेने से पहले ही विदेश जाने की मंजूरी लेनी होगी। विदेश घूम आने के बाद का आवेदन मान्य नहीं होगा। प्रधान सचिव कार्मिक ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में अवगत करवा दिया है। इसकी प्रति तमाम विभागाध्यक्षों और सतर्कता निदेशक को भी भेज दी है।
विज्ञापन
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार भुगतान करती है तो ऐसे में वे विदेश जाते हैं तो यह भी सरकार के ध्यान में रहना जरूरी है। आमतौर पर कई अधिकारी और कर्मचारी अवकाश लेने के बाद बगैर स्वीकृति के ही विदेश चले जाते हैं। जब लौटकर आते हैं, केवल तभी पोस्ट फैक्टो अनुमति लेते हैं। यह नियमानुसार सही नहीं है, जबकि इस तरह की अनुमति पहले लेनी होती है।
विज्ञापन
विदेश जाने का कारण बताकर भी अगर छुट्टियां मांगी जाती हैं तो भी इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कोर्ट केस या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है तो भी इस बारे में जांच अधिकारी से एनओसी लेना होगा। कार्मिक विभाग ने विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के लिए भी एक प्रारूप जारी किया है। इसके अनुसार विदेश जाने की अवधि, जिन देशों का दौरा किया जा रहा है उनकी जानकारी, उद्देश्य, संभावित व्यय, फंड का स्रोत और टिप्पणियां भी दर्शानी होंगी।
विज्ञापन