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Himachal Govt: जुलाई तक सेवानिवृत्त पुरस्कार विजेता शिक्षकों को पुराने लाभ ही मिलेंगे, अधिसूचना होगी जारी

Thu, 31 Aug 2023 12:16 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 31 Aug 2023 12:16 PM IST
सार

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक को दो वर्ष का सेवा विस्तार और राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित शिक्षक को एक साल का सेवा विस्तार मिलता है।

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Retired state award winner teachers will get all benefits as himachal high court order
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में जुलाई 2023 तक सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को पुरानी तर्ज पर लाभ मिलेंगे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक साल के सेवाविस्तार के दौरान फिक्स वेतन ही देने का फैसला इस वर्ष से प्रदेश में लागू होगा। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व के सभी अवार्डी शिक्षक नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इससे पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पहले की तरह लाभ मिलते रहेंगे।

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इसी सप्ताह जारी होने वाली संशोधित अधिसूचना में इसे स्पष्ट किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों नई व्यवस्था करते हुए सेवा विस्तार पाने वाले राष्ट्रीय और राज्य अवार्डी शिक्षकों को महज फिक्स वेतन देने का फैसला लिया है। सेवानिवृत्त से पूर्व मिलने वाला वेतन और अन्य वित्तीय लाभ बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक को दो वर्ष का सेवा विस्तार और राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित शिक्षक को एक साल का सेवा विस्तार मिलता है।
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वर्ष 1985 से राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों को सम्मान और सामाजिक पहचान के मकसद से दो और एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता रहा है। सेवा विस्तार पाने वाले शिक्षकों को सेवारत रहते जो वेतन मिलता था, सेवा विस्तार पर भी वही वेतन दिया जाता था, लेकिन अब फिक्स वेतन मिलेगा। इन नई अधिसूचना के अनुसार जेबीटी शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, टीजीटी, पीईटी और सीएंडवी शिक्षकों को 20 हजार रुपये मासिक फिक्स वेतन तय किया गया है।
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स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, शारीरिक शिक्षक (डीपीई) और मुख्यध्यापकों को 25 हजार रुपये मासिक फिक्स वेतन देने का फैसला हुआ है। प्रधानाचार्यों को 30 हजार फिक्स वेतन तय किया है। अगर कोई शिक्षक सेवा विस्तार का इच्छुक नहीं हो तो राष्ट्रीय अवार्डी शिक्षक को एकमुश्त 60 हजार और राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्डी को 40 हजार रुपये नकद इनाम राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है।

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