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निजी विश्वविद्यालयों को 25 फरवरी तक नियुक्त करने होंगे नए कुलपति
Sat, 23 Jan 2021 10:40 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 23 Jan 2021 10:40 AM IST
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हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश के आठ निजी विश्वविद्यालयों को अयोग्य करार दिए जाने के चलते पद छोड़ने वाले कुलपतियों की जगह नए कुलपतियों की नियुक्ति 25 फरवरी से पहले करनी होगी। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों के चांसलरों को पत्र जारी कर सभी नियमों को पूरा करने वालों को ही कुलपति नियुक्त करने को कहा है। नियुक्ति से संबंधित नए कुलपतियों के सभी दस्तावेज आयोग में भी जमा करवाने को कहा गया है।
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आठ निजी विवि के कुलपतियों के इस्तीफे देने के बाद निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने भविष्य की नियुक्तियों के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सभी निजी विवि को आयोग ने निर्देश दिए हैं कि यूजीसी से तय नियमों को पूरा करने वालों को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। अगर दूसरी बार फिर किसी विवि में अयोग्य कुलपति पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और योग्य लोगों की वहां नियुक्ति हो। इसके लिए आयोग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निजी विवि स्वायत्त संस्थाएं हैं। अपने स्तर पर कुलपति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आयोग को कुलपतियों की नियुक्ति करने के बाद पूरा रिकॉर्ड देना होगा। 25 फरवरी से पहले नए कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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